Notes

विधान परिषद् के सभापति के वेतन और भत्ते का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-186 में किया गया है।

विधान परिषद् के सभापति के वेतन और भत्ते का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-186 में किया गया है।