Notes

सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियों का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-261 में किया गया है।

सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियों का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-261 में किया गया है।