Notes

सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में अन्तर्निहित है।

सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में अन्तर्निहित है।