Notes

संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों एवं प्राधिकारियों के कृत्य करते रहने का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-21 में किया गया है।

संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों एवं प्राधिकारियों के कृत्य करते रहने का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-21 में किया गया है।