Notes

संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है।

संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है।