Notes

समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39 ए में है।

समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39 ए में है।