Notes

राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-58 में किया गया है।

राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-58 में किया गया है।