Notes

राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-60 में किया गया है।

राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-60 में किया गया है।