Notes

राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान अनुच्छेद-333 द्वारा किया गया है।

राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान अनुच्छेद-333 द्वारा किया गया है।