Notes

मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत किया गया है।

मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत किया गया है।