Notes

किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार‍ राष्ट्रपति को है।

किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार‍ राष्ट्रपति को है।