Notes

किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा अपने संस्थानों की नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता अनुच्छेद-16(5) के तहत दी जा सकती है।

किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा अपने संस्थानों की नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता अनुच्छेद-16(5) के तहत दी जा सकती है।