Notes

भारत का एटॉर्नी जनरल संसद सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है।

भारत का एटॉर्नी जनरल संसद सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है।