Notes

हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-351 में किया गया है।

हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-351 में किया गया है।