Notes

धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत संसद में राजस्व एकत्रित करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबंधित विधेयक होता है।

धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत संसद में राजस्व एकत्रित करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबंधित विधेयक होता है।