Notes

भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं के लिए अखिल भारतीय, केन्द्र एवं राज्य सेवाओं का प्रावधान किया गया है।

भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं के लिए अखिल भारतीय, केन्द्र एवं राज्य सेवाओं का प्रावधान किया गया है।