Notes

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा सम्बन्धी सुरक्षा प्रदान की गई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा सम्बन्धी सुरक्षा प्रदान की गई है।