Notes

अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है।

अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है।