Notes

अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि, संसद विधि द्वारा संघ में नये राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।

अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि, संसद विधि द्वारा संघ में नये राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।