Notes

अनुच्छेद-15 (4) के तहत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गयी है।

अनुच्छेद-15 (4) के तहत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गयी है।