Notes

1995 में पारित ‘अस्पृश्यता अपराध अधिनियम’ को वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है।

1995 में पारित ‘अस्पृश्यता अपराध अधिनियम’ को वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है।