अनुच्छेद 331

राज्य विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत एक व्यक्ति के सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है।

राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो सदस्यों को अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत करता है।

संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इण्डियन समुदाय के सदस्यों को लोक सभा में नामित किया जाता है।

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