अनुच्छेद 163

मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ‘अनुच्छेद 163’ के अन्तर्गत करता है।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है।

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