अनुच्छेद 137

सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाये गये किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 137 में उपबंधित है।

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