अनुच्छेद-13 (2)

अनुच्छेद-13 (2) के अन्तर्गत मूल अधिकारों से असंगत ऐसी विधियों को, जो संविधान के लागू होने के पश्चात् राज्य द्वारा निर्मित की गयी है, को शून्य घोषित किया गया है।

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