42वां संविधान संशोधन

42वां संविधान संशोधन 1976 ई० को हुआ था।

42वां संविधान संशोधन कब हुआ था?

42वां संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् द्वारा दिये गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है।

42वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद् के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है।

भारत के संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।

शिक्षा को 42वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था।

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