101वें संविधान संशोधन अधिनियम

अनुच्छेद-246 A को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है।

अनुच्छेद-248 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है।

अनुच्छेद-249 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है।

अनुच्छेद-250 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है।

अनुच्छेद-268 A को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान से समाप्त कर दिया गया है।

अनुच्छेद-268 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है।

अनुच्छेद-269 A को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है।

अनुच्छेद-269 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है।

अनुच्छेद-270 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है।

अनुच्छेद-271 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है।

अनुच्छेद-279 A को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है।

अनुच्छेद-366 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है।

अनुच्छेद-368 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है।

छठी अनुसूची को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था।

सातवीं अनुसूची को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है।

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