विधान सभा के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-188 में किया गया है।
विधान सभा के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
विधान सभा के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है?
विधान सभा के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-6 में किया गया है।