विधान मंडल में लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-206 में किया गया है।
विधान मंडल में लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
विधान मंडल में लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है?
विधान मंडल में लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-6 में किया गया है।