विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाये जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-183 में किया गया है।
विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाये जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाये जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है?
विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाये जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-6 में किया गया है।
विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-182 में किया गया है।
विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है?
विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-6 में किया गया है।