भाग-14

अखिल भारतीय सेवाएं का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-14 में किया गया है।

लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाये जाने और निलंबित किये जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-14 में किया गया है।

लोक सेवा आयोग के कृत्य का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-14 में किया गया है।

लोक सेवा आयोग के कृत्यों के विस्तार करने की शक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-14 में किया गया है।

लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-14 में किया गया है।

लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-14 में किया गया है।

लोक सेवा आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद घारण करने के संबंध में प्रतिषेध का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-14 में किया गया है।

लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-14 में किया गया है।

लोक सेवा आयोगों के व्यय का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-14 में किया गया है।

संक्रमण कालीन उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-14 में किया गया है।

संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-14 में किया गया है।

संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-14 में किया गया है।

संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-14 में किया गया है।

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