दुश्मन देश

युद्ध के समय नागरिक दुश्मन देश से नाता रखने पर संसद अनुच्छेद-10 के तहत उसकी नागरिकता वापस ले सकती है।

युद्ध के समय नागरिक दुश्मन देश से नाता रखने पर संसद के किस अनुच्छेद के तहत उसकी नागरिकता वापस ले सकती है?

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