अनुच्छेद 56

अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पदग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है।

भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 के तहत किया जाता है।

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