अनुच्छेद 343

‘अनुच्छेद 343’ के अनुसार भारतीय संघ की भाषा हिन्दी तथा लिपि देवनागरी है।

अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिन्दी तथा लिपि देवनागरी होगी।

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लेख है।

संविधान के अनुच्छेद 343 में हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है।

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