अनुच्छेद-169

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-169 में किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है।

राज्यों में विधान परिषदों के उत्सादन या सृजन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-169 में किया गया है।

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