अनुच्छेद-10

नागरिक पंजीकरण कराने के समय के पांच वर्ष के भीतर कोई भी व्यक्ति दो या दो से अधिक वर्ष के लिए जेल में रहा हो तो संसद अनुच्छेद-10 के तहत उसकी नागरिकता वापस ले सकती है।

नागरिक सात वर्षों से अधिक समय से देश के बाहर रहने पर संसद अनुच्छेद-10 के तहत उसकी नागरिकता वापस ले सकती है।

नागरिकता के अधिकारों का बना रहना संविधान के अनुच्छेद-10 के अन्तर्गत आता है।

युद्ध के समय नागरिक दुश्मन देश से नाता रखने पर संसद अनुच्छेद-10 के तहत उसकी नागरिकता वापस ले सकती है।

संसद अनुच्छेद-10 के तहत किसी भी नागरिक से नागरिकता वापस ले सकती है।

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