अनुच्छेद 16

अनुच्छेद 15, 16 एवं 19, 29 एवं 30 में वर्णित मौलिक अधिकार किसको प्राप्त है?

अनुच्छेद 15, 16 एवं 19, 29 एवं 30 में वर्णित मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।

अनुच्छेद 39 (घ) को अनुच्छेद 14 एवं 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार बन जाता है।

अनुच्छेद-16 के तहत राज्य लोक नियोजन में धर्म, जाति, लिंग आदि आधारों पर विभेद नहीं करेगा।

लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता भारतीय संविधान के अनुच्छेद-16 के अन्तर्गत आते है।

लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, संविधान के अनुच्छेद-16 के अन्तर्गत आता है।

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