41वें संशोधन

संविधान के 41वें संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है।

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