1919 के भारत सरकार अधिनियम

1919 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत आठ प्रांतों में विधान परिषद् का गठन किया गया था।

1919 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी।

असम विधान परिषद् में 53 सदस्य 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल थे।

पंजाब की विधान परिषद् में 93 सदस्य 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल थे।

बंगाल विधान परिषद् में 239 सदस्य 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल थे।

बम्बई विधान परिषद् में 111 सदस्य 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल थे।

बिहार एवं उड़ीसा की विधान परिषद् में 103 सदस्य 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल थे।

भारत में लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था।

मद्रास विधान परिषद् में 127 सदस्य 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल थे।

मध्यप्रांत एवं बरार के विधान परिषद् में 70 सदस्य 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल थे।

मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से 1919 के भारत सरकार अधिनियम को जाना जाता था।

संयुक्त प्रांत की विधान परिषद् में 123 सदस्य 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल थे।

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