Notes

संविधान के अनुच्छेद 76 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है।

संविधान के अनुच्छेद 76 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है।