Notes

सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 (क) के अंतर्गत रखा गया है।

सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 (क) के अंतर्गत रखा गया है।