Notes

नागरिक सात वर्षों से अधिक समय से देश के बाहर रहने पर संसद अनुच्छेद-10 के तहत उसकी नागरिकता वापस ले सकती है।

नागरिक सात वर्षों से अधिक समय से देश के बाहर रहने पर संसद अनुच्छेद-10 के तहत उसकी नागरिकता वापस ले सकती है।