Notes

महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, किन्तु मतदान का अधिकार नहीं है।

महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, किन्तु मतदान का अधिकार नहीं है।