Notes

किसी भाषा को राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है।

किसी भाषा को राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है।