Question

किस अनुच्छेद के तहत बिना कारण बताए किसी को निरूद्ध नहीं रखा जायेगा और न ही अपनी रूचि के विधि व्यवसायी से परामर्श लेने से वंचित रखा जायेगा?

Answer

अनुच्छेद-22 के तहत।