Notes

52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल-बदल करने से रोका गया है।

52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल-बदल करने से रोका गया है।