Notes

1919 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी।

1919 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी।