Notes

1892 के अधिनियम के द्वारा केन्द्रीय विधान परिषद् में अधिकतम सदस्यों की संख्या 16 निर्धारित की गयी थी।

1892 के अधिनियम के द्वारा केन्द्रीय विधान परिषद् में अधिकतम सदस्यों की संख्या 16 निर्धारित की गयी थी।