Notes

15वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है।

15वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है।